मुजफरनगर
मुजफरनगर के कवाल में 2 भाइयों सचिन और गौरव की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बुधवार को कोर्ट ने सातों को दोषी ठहराया था। 2013 में गौरव और सचिन की हत्या और कवाल गांव में दंगों के मामले में 7 लोगों- मुज़म्मिल,मुजस्सिम, फुरकान, नदीम, जहांगीर, अफजल और इकबाल को दोषी ठहराया गया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आज की तारीख सजा के लिए मुकर्रर की थी।
तकरीबन साढ़े 5 साल पहले 27 अगस्त 2013 को कवाल कांड के बाद मुजफरनगर और शामली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों परिवार बेघर हुए थे। मामले में सरकारी वकील आशीष कुमार त्यागी ने बताया कि साल 2013 में सचिन और गौरव नाम के दो युवकों और आरोपियो में मोटरसाइकिल की टकर के बाद विवाद हो गया था। इसमें दोनों युवकों की हत्या कर दी गई थी। आरोपी पक्ष के शाहनवाज की भी इस दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद से मुजफरनगर और शामली में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था।
मृतक गौरव के पिता ने जानसठ कोतवाली में कवाल के मुजस्सिम, मुज़म्मिल, फुरकान, नदीम, जहांगीर, अफजल और इकबाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं, मृतक शाहनवाज के पिता ने भी सचिन और गौरव के अलावा उनके परिवार के 5 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल ने जांच के बाद शाहनवाज हत्याकांड में एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगा दी थी।
मुजफरनगर के कवाल में 2 भाइयों सचिन और गौरव की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बुधवार को कोर्ट ने सातों को दोषी ठहराया था। 2013 में गौरव और सचिन की हत्या और कवाल गांव में दंगों के मामले में 7 लोगों- मुज़म्मिल,मुजस्सिम, फुरकान, नदीम, जहांगीर, अफजल और इकबाल को दोषी ठहराया गया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आज की तारीख सजा के लिए मुकर्रर की थी।
तकरीबन साढ़े 5 साल पहले 27 अगस्त 2013 को कवाल कांड के बाद मुजफरनगर और शामली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों परिवार बेघर हुए थे। मामले में सरकारी वकील आशीष कुमार त्यागी ने बताया कि साल 2013 में सचिन और गौरव नाम के दो युवकों और आरोपियो में मोटरसाइकिल की टकर के बाद विवाद हो गया था। इसमें दोनों युवकों की हत्या कर दी गई थी। आरोपी पक्ष के शाहनवाज की भी इस दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद से मुजफरनगर और शामली में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था।
मृतक गौरव के पिता ने जानसठ कोतवाली में कवाल के मुजस्सिम, मुज़म्मिल, फुरकान, नदीम, जहांगीर, अफजल और इकबाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं, मृतक शाहनवाज के पिता ने भी सचिन और गौरव के अलावा उनके परिवार के 5 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल ने जांच के बाद शाहनवाज हत्याकांड में एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगा दी थी।
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