नई दिल्ली
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि सोना और आभूषण विक्रेता 9 कैरेट के सोने को 19 कैरेट का बताकर नहीं बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब सोने के जेवरात पर हॉलमार्किंग अनिवार्य होगा। 15 जनवरी 2020 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सर्राफा कारोबारियों को अपने पुराने स्टॉक को निकालने एवं हॉलमार्किंग को पूरी तरह से अपनाने के लिए एक साल का समय दिया जाएगा। 15 जनवरी, 2021 से कोई भी बिना हॉलमार्क वाले जेवर की बिक्री नहीं कर पाएगा। ऐसा करने पर कारोबारी को एक लाख का जुर्माना देना होगा। कारोबारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद सिर्फ तीन प्रकार के 14,18 और 22 कैरेट के सोने की बिक्री होगी। सोने के आभूषण पर कैरेट, हॉलमार्क एवं मैन्यूफैक्चर का नाम एवं कोड होगा। ताकि आभूषण के नकली निकलने पर उस मैन्यूफैक्चर के खिलाफ आसानी से कार्रवाई हो सके। शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पासवान ने बताया कि दुकानदारों को हॉलमार्किंग के लिए एक साल के अंदर भारतीय मानक यूरो से निबंधन कराना होगा और इस दौरान पहले के बने हुए गहनों को बेचना होगा ।
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि सोना और आभूषण विक्रेता 9 कैरेट के सोने को 19 कैरेट का बताकर नहीं बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब सोने के जेवरात पर हॉलमार्किंग अनिवार्य होगा। 15 जनवरी 2020 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सर्राफा कारोबारियों को अपने पुराने स्टॉक को निकालने एवं हॉलमार्किंग को पूरी तरह से अपनाने के लिए एक साल का समय दिया जाएगा। 15 जनवरी, 2021 से कोई भी बिना हॉलमार्क वाले जेवर की बिक्री नहीं कर पाएगा। ऐसा करने पर कारोबारी को एक लाख का जुर्माना देना होगा। कारोबारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद सिर्फ तीन प्रकार के 14,18 और 22 कैरेट के सोने की बिक्री होगी। सोने के आभूषण पर कैरेट, हॉलमार्क एवं मैन्यूफैक्चर का नाम एवं कोड होगा। ताकि आभूषण के नकली निकलने पर उस मैन्यूफैक्चर के खिलाफ आसानी से कार्रवाई हो सके। शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पासवान ने बताया कि दुकानदारों को हॉलमार्किंग के लिए एक साल के अंदर भारतीय मानक यूरो से निबंधन कराना होगा और इस दौरान पहले के बने हुए गहनों को बेचना होगा ।
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