नई दिल्ली
यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज हो गई है। विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) न्यायालय ने कथित मनी लॉड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोधक कानून के तहत राणा कपूर और अन्य की 2,203 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की थीं। इस संदर्भ में अधिकारियों ने बताया था कि ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत जारी अंतरिम आदेश के तहत डीएचएफएल के प्रवर्तकों कपिल और धीरज वाधवन बंधुओं की संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं। इसके अलावा एजेंसी ने कपूर की कुछ विदेशी संपत्तियों पर भी रोक लगा दी थी। ईडी का आरोप है कि कपूर और उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों ने बैंक के जरिए बड़े कर्ज देने के लिए रिश्वत ली थी।
यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज हो गई है। विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) न्यायालय ने कथित मनी लॉड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोधक कानून के तहत राणा कपूर और अन्य की 2,203 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की थीं। इस संदर्भ में अधिकारियों ने बताया था कि ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत जारी अंतरिम आदेश के तहत डीएचएफएल के प्रवर्तकों कपिल और धीरज वाधवन बंधुओं की संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं। इसके अलावा एजेंसी ने कपूर की कुछ विदेशी संपत्तियों पर भी रोक लगा दी थी। ईडी का आरोप है कि कपूर और उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों ने बैंक के जरिए बड़े कर्ज देने के लिए रिश्वत ली थी।
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