मुंबई
कोरोना महामारी में अपना रोजगार गंवा चुके फेरीवालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रुपए का कर्ज देने की घोषणा की है। मनपा प्रशासन ने लाइसेंसधारी फेरीवालों से अपना व्यवसाय शुरु करने के लिए यह कर्ज लेने का आग्रह किया है।
कोरोना महामारी फैलने के बाद से फेरीवालों का धंधा पूरी तरह बंद हो गया है। वे भूखमरी की कगार पर चले गए हैं। फेरीवालों को संकट से उबारने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रुपए का कर्ज देने की योजना शुरु की गई। मनपा प्रशासन ने विज्ञापन निकालकर फेरीवालों का आव्हान किया गया है कि वे इस योजना का लाभ लेकर अपना रोजगार दोबारा शुरू करें। केंद्र की इस योजना में नाममात्र के कागजात के जरिए यह कर्ज लिया जा सकता है। मनपा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फेरीवाले
www.pmsvanidhi.mohua.gov.in पर अपने कागजात भेजने को कहा है। जिसका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक है, उसे फार्म भरने के बाद मैसेज के द्वारा समय-समय पर जानकारी मिलेगी। मनपा प्रशासन ने कहा है कि कर्ज के लिए वही फेरीवाले पात्र होंगे, जो वर्ष 2014 में मनपा द्वारा किए गए सर्वेक्षण में शामिल हुए थे, अथवा जिनका सर्वे नहीं हुआ, लेकिन टाउन वेंडिंग कमेटी ने उन्हें फेरीवाला माना है।
मनपा ने विज्ञापन में जानकारी दी है कि कर्ज के लिए फेरीवाला लाइसेंस के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदान कार्ड, बैंक पास बुक, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो देने कहा है। कर्ज मिलने के बाद उसे एक साल में वापस करना होगा। समय पर कर्ज लौटाया तो ब्याज में सात प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
कोरोना महामारी में अपना रोजगार गंवा चुके फेरीवालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रुपए का कर्ज देने की घोषणा की है। मनपा प्रशासन ने लाइसेंसधारी फेरीवालों से अपना व्यवसाय शुरु करने के लिए यह कर्ज लेने का आग्रह किया है।
कोरोना महामारी फैलने के बाद से फेरीवालों का धंधा पूरी तरह बंद हो गया है। वे भूखमरी की कगार पर चले गए हैं। फेरीवालों को संकट से उबारने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रुपए का कर्ज देने की योजना शुरु की गई। मनपा प्रशासन ने विज्ञापन निकालकर फेरीवालों का आव्हान किया गया है कि वे इस योजना का लाभ लेकर अपना रोजगार दोबारा शुरू करें। केंद्र की इस योजना में नाममात्र के कागजात के जरिए यह कर्ज लिया जा सकता है। मनपा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फेरीवाले
www.pmsvanidhi.mohua.gov.in पर अपने कागजात भेजने को कहा है। जिसका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक है, उसे फार्म भरने के बाद मैसेज के द्वारा समय-समय पर जानकारी मिलेगी। मनपा प्रशासन ने कहा है कि कर्ज के लिए वही फेरीवाले पात्र होंगे, जो वर्ष 2014 में मनपा द्वारा किए गए सर्वेक्षण में शामिल हुए थे, अथवा जिनका सर्वे नहीं हुआ, लेकिन टाउन वेंडिंग कमेटी ने उन्हें फेरीवाला माना है।
मनपा ने विज्ञापन में जानकारी दी है कि कर्ज के लिए फेरीवाला लाइसेंस के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदान कार्ड, बैंक पास बुक, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो देने कहा है। कर्ज मिलने के बाद उसे एक साल में वापस करना होगा। समय पर कर्ज लौटाया तो ब्याज में सात प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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