मुंबई
कोर्ट के निर्देश के बावजूद साल 2008 के मालेगांव बम धमाके की आरोपी व सांसद साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकुर एक माह के भीतर दूसरी बार मुंबई की शिष अदालत में हाजिर नहीं हुई। इस पर अदालत ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए साध्वी समेत सातों आरोपियों को 4 जनवरी 2021 को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इससे पहले अदालत ने 3 दिसंबर 2020 को साध्वी सहित सभी आरोपियों को 19 दिसंबर 2020 को हाजिर रहने का निर्देश दिया था, लेनि शनिवार को जब यह मामला न्यायाधीश पी आर शित्रेके सामने सुनवाई के लिए आया तो उनके सामने सात में से सिर्फ पांच आरोपी ही कोर्ट में मौजूद थे। साध्वी और सुधाकर चतुर्वेदी अनुपस्थिति थे।
सुनवाई के दौरान साध्वीके वकील जे पी शिने कहा किउनके मुवक्किल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जिसके चलते उनकी रिपोर्ट आने के बाद दिल्लीके एम्स अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जिसके चलते वे कोर्ट नहीं आ सकी हैं।
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