अयोध्या
ऑलइंडिया मुस्लिम पर्सनललॉ बोर्ड के सदस्यज फरयाब जिलानीने बुधवार को कहा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्टके फैसले के बाद अयोध्यामें प्रस्तावित मस्जिद वक्फ अधिनियम के खिलाफ और शरियत कानूनों के तहत अवैध है। अयोध्यामें मस्जिदके निर्माण के लिये बनाए गए न्यास के सचिव अतहर हुसैन ने हालांकिकहा किहर कोई शरियत की व्याख्या अपने तरीके से करता है और जब जमीन सुप्रीम कोर्टके निर्देश के तहत आवंटित हुई है तो यह अवैध नहीं हो सकती।
अयोध्याके धन्नीपुर गांव में पांच एकड़ जमीन पर बनने वाली मस्जिदऔर एक अस्पताल कीअंतिम रूपरेखा शनिवार को लखनऊ में इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आईआईसीएफ) के कार्यालय में पेश कीगई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने उक्त भूखंडपर मस्जिद और अन्य सुविधाएं विकसित करने के लिये आईआईसीएफ का गठन किया है।
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