स्वास्थ्य विभाग ने किया नकेल कसने का फैसला
मुंबई
कोरोना काल में रक्त की कालाबाजरी करने वाले ब्लड बैंको पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने महाराष्ट्र में ऐसे ब्लड बैंकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया है। यदि निर्धारित शुल्क से ज्यादा शुल्क लिया जाता है, तो पांच गुना जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं ब्लड बैंक को रोगी से लिया गया अतिरिक्त शुल्क वापस करना पड़ेगा।
सरकार ने राज्य रक्त आधान परिषद के निदेशक को इस कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में घोषित किया गया है। विभाग के प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास ने बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। राज्य में ब्लड बैंकों द्वारा लगातार तय से अधिक पैसा लिए जाने की शिकायतें विभिन्न माध्यम से प्राप्त हो रही है। इसमें थैलेसीमिया के रोगियों को रक्त नहीं देने, उनसे प्रोसेसिंग फीस वसूलने, वेबसाइट पर दैनिक स्टॉक न दिखाने, और प्लाज्मा ब्लड बैग के लिए अत्यधिक मात्रा में चार्ज करने के बारे में शिकायतें शामिल हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य ने ब्लड बैंकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय और राज्य संक्रमण परिषदों द्वारा निजी रक्त बैंकों पर रक्त और प्लाज्मा के लिए अत्यधिक मात्रा में चार्ज करने के साथ-साथ प्रसंस्करण के लिए निर्धारित दरों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस कार्रवाई के लिए स्टेट डायरेक्टर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया जा रहा है। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग बार-बार दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले के लाइसेंस को निरस्त करेगा।
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