कार्यालय में टी-शर्ट और जींस पर पाबंदी
मुंबई
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी किया है। सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों से मंत्रालय और सरकारी कार्यालयों में जींस या टी-शर्ट नहीं पहनने को कहा है। सरकार ने कर्मचारियों को पेशेवर दिखने के लिए औपचारिक कपड़े पहनने के निर्देश दिए हैं।
सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम एक बार शुक्रवार के दिन खादी के कपड़े पहनने होंगे। प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकार के नियमित और संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार महिला कर्मचारी कार्यालय में साड़ी, सलवार, चूड़ीदार कुर्ता, ट्राउजर पैंट व उस पर कुर्ता अथवा शर्ट और आवश्यकता पड़ने पर दुपट्टा का इस्तेमाल कर सकती हैं। पुरुष कर्मचारी शर्ट, पैंट, ट्राउजर पैंट का परिधान कर सकते हैं।
स्लीपर पहनने पर रोक
पुरुष कर्मचारी गहरे रंग व चित्र विचित्र नक्शा और चित्र वाले कपड़े परिधान नहीं कर सकते हैं। सरकारी कार्यालयों में महिला अधिकारी और कर्मचारी चप्पल, सैंडल, शूज का इस्तेमाल कर सकेंगी। जबकि पुरुष अधिकारी और कर्मचारियों को बूट और सैंडल का उपयोग करना पड़ेगा। कर्मचारियों के स्लीपर पहनने पर रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कई अधिकारी और कर्मचारी प्रमुख रूप से संविदा कर्मी और सलाहकार के रूप में नियुक्त कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप वेशभूषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इससे सरकारी कर्मचारियों की जनता में छवि मलीन होती है। इसलिए सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के वेशभूषा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
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