नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार तबलीगी जमात में शामिल होने वाले उन विदेशियों को उनके देश वापस भेजने में सहायता करे जिन्हें कोर्ट ने आरोपमुक्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उक्त टिप्पणी संबंधित विभाग के रास्ते में नहीं आएगा, अगर वह आरोपमुक्त किए जाने वाले आदेश के खिलाफ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आवेदकों के रिप्रजेंटेशन पर जल्दी विचार हो। ध्यान रहे कि 36 विदेशी तबलीगी को कोविड 19 के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप से निचली अदालत ने आरोपमुक्त कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह उन विदेशी तबलीगी जमातियों के आवेदन रेकॉर्ड पर लेने के बाद उन्हें अपने देश भेजने के बारे में सहायता प्रदान करे। 36 तबीलीगी ने आरोपमुक्त होने के बाद विदेश अपने घर जाने के लिए आवेदन दिया है। सुप्रीम कोर्ट को याचिकाकर्ताओं की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि 36 विदेशी तबलीगी को आरोपमुक्त किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें अपने देश जाने के लिए सहूलियत दी जानी चहिए।
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