प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर अहम फैसला लिया है। हाई कोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों, व्यावसायिक अदालतों के पीठासीन अधिकारियों, पारिवारिक अदालतों के प्रमुख न्यायाधीशों व सभी अधीनस्थ अदालतों को लॉकडाउन अवधि व उसके बाद की अदालती कार्यवाही प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है। सात जनवरी को जारी परिपत्र में कहा गया है कि कोर्ट में बहस के लिए अधिवक्ताओं को गाउन पहनना अनिवार्य नहीं है। साथ ही न्यायिक अधिकारियों को गाउन न पहनने की छूट दी गयी है। इस आशय का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के 18 दिसंबर 20 को अदालतें खोलने के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत जारी किया गया है। और सभी से इसका पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 815 नए मामले सामने आए हैं। इसमें लखनऊ में सबसे ज्यादा 147 मामले हैं, वहीं वाराणसी में 63, मेरठ में 49, प्रयागराज में 48, कानपुर नगर में 39, बरेली में 29, गाजियाबाद में 28 और मुजफ्फरनगर में 22 केस सामने आए हैं।
अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि अब तक कुल 5,70,605 लोग कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,47,401 सैम्पल की जांच की गई।
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