सरकार का नया प्लान
नई दिल्ली
सरकार आठ घंटे से अधिक काम करने पर अब कर्मचारियों को ओवरटाइम देने की तैयारी में है। सरकार नए श्रम कानूनों को लेकर नया प्लान तैयार करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार कामकाजी घंटों को सीमित करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही अगर ज्यादा घंटे तक काम करवाया जाता है, तो इसके लिए ओवरटाइम के हिसाब से भुगतान भी करना होगा। बता दें कि फिलहाल स्टैंडर्ड नियम आठ घंटे काम का है इसी के आधार पर कर्मचारी की सैलरी तय होती है। गौरतलब है कि 2019 में सरकार ने नया वेतन कोड पास किया था, जिसमें कामकाजी घंटों को लेकर कहा गया कि ये आठ घंटे या 12 घंटे होंगे। तभी से इसे लेकर भ्रम की स्थिति है. सूत्रों ने बताया कि एक गलत धारणा थी कि नया श्रम कानून 12 घंटे कर्मचारी से काम करवाने की इजाजत देता है। इस गलत धारणा को खत्म करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
15 से 30 मिनट एक्स्ट्रा काम को माना जाएगा ओवरटाइम
फैक्टरीज एक्ट के तहत कंपनियां अपने यहां काम करने वाले लोगों से नौ घंटे से ज्यादा काम करवाती हैं, लेकिन उन्हें ओवरटाइम नहीं देती हैं, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई लेबर अपने काम के घंटों के बाद 30 मिनट से कम का समय देता है तो उसे ओवरटाइम नहीं माना जाता। लेकिन नए श्रम नियमों के मुताबिक अब 15 मिनट से 30 मिनट का समय आधे घंटे के ओवरटाइम माना जाएगा। पिछले साल अगस्त में कोड ऑन वेजेस, 2019 पारित किया गया था. इसकी 1 अप्रैल, 2021 से लागू होने की संभावना है। यह मजदूरी और बोनस से संबंधित चार कानूनों (मजदूरी अधिनियम का भुगतान 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भुगतान बोनस अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976) को समेकित करता है।
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