मुंबई
बंबई उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में आरोपी यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को जमानत देने से सोमवार को इंकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कपूर को पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी डीएचएफएल से संबंद्ध कंपनी से कथित तौर पर 600 करोड़ रुपए हासिल करने के मामले में कपूर, उनकी पत्नी और उनकी तीन बेटियों के खिलाफ जांच कर रही है। पिछले साल जुलाई में मुंबई की एक विशेष अदालत ने कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। कपूर के वकील हरीश साल्वे ने सोमवार को न्यायमूर्ति पी डी नाइक की अध्यक्षता वाली एकल पीठ को बताया कि कपूर की कंपनी को 600 करोड़ रुपए का कर्ज मिला था, रिश्वत के तौर पर यह राशि नहीं दी गयी थी। ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने जमानत याचिका का विरोध किया और अदालत को बताया कि कंपनी के मालिकों में कपूर की बेटियां भी हैं। ईडी ने कपूर को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक, कपूर, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को कर्ज की मंजूरी देने के लिए उनके नियंत्रण वाली कंपनियों के जरिए 4,300 करोड़ रुपये का फायदा हुआ।
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