ऑनलाइन कर्ज देने वाले ऐप्स की निगरानी की मांग पर
नई दिल्ली
ऑनलाइन कर्ज मुहैया कराने वाले प्लैटफॉर्म और मोबाइल ऐप की निगरानी मांग पर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन कर्ज देने वाले प्लैटफॉर्म लोन के बदले अधिक ब्याज दर लोगों से वसूलते हैं। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने सरकार और आरबीआई को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 19 फरवरी से पहले जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने बेंच को बताया कि ऑनलाइन कर्ज देने वाले प्लैटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स ने लोगों के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है।
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