रायबरेली
जनपद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जनपद रायबरेली के पॉक्सो कोर्ट प्रथम ने यह सजा सुनाई है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने के लिए मॉनीटरिंग सेल द्वारा पाॅक्सो अधिनियम के तहत विशेष पैरवी के फलस्वरूप रायबरेली जनपद के गुरूबक्शगंज थाना क्षेत्र में वर्ष-2014 में नाबालिग बालिका से घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दोष सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रमोद यादव को मुकदमा अपराध संख्या, 718/2014 धारा 452, 376 (1), 506 भादवि. व चार पाक्सो अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है।
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