नई दिल्ली
किसान आंदोल से जुड़े 'टूलकिट' मामले में गिरफ्तार 21 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने दिशा को एक लाख रुपए का निजी मुचलका जमा करने की शर्त पर जमानत दी है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आगे पूछताछ के लिए दिशा की रिमांड बढ़ाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद आरोपी दिशा रवि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। उन्होंने दिशा को एक लाख रुपए का मुचलका और इतनी ही रकम के दो जमानती जमा करने को कहा है। 'टूलकिट' सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। दिशा और अन्य के खिलाफ पुलिस ने राजद्रोह सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है।
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