मुंबइ
मनपा प्रशासन अब प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों की प्रॉपर्टी को जब्त कर, अपना बकाया वसूलने के लिए जब्त की गई प्रॉपर्टी को नीलाम करेगी। मनपा में अभी तक किसी भी प्रॉपर्टी को नीलाम करने का नियम नही था। प्रॉपर्टी नीलाम करने के लिए मनपा ने अपने कानून में बदलाव किया है, जिसकी मंजूरी सोमवार को स्थायी समिति में दी गई। उल्लेखनीय है कि इस समय मनपा का लगभग 15 हजार करोड़ से भी अधिक बकाया बना हुआ है, जिसमें मुख्यरूप से बिल्डरो का बकाया है। मनपा बिल्डरों की प्रॉपर्टी को अभी तक जब्त कर सकती थी, लेकिन प्रॉपर्टी को नीलाम करने का प्रावधान नहीं था। जिसके चलते बिल्डर की जब्त की हुई प्रॉपर्टी वैसे रखनी होती थी, बिल्डर जब पैसा भरता था उसके बाद प्रॉपर्टी को बिल्डर को लौटना अनिवार्य होता था। मनपा प्रशासन अब जब्त की हुई प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकेगी। मनपा प्रशासन प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए अपने कानून में बदलाव कर राज्य सरकार से अनुमति लेगी।
प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए मनपा प्रॉपर्टी की वैल्यू जानने के लिए वॉल्यूअर की भी सहायता लेगी। मनपा द्वारा प्रॉपर्टी नीलाम करने के लिए उठाए गए कदम पर सोमवार को स्थायी समिति में भाजपा नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट, कांग्रेस नगरसेवक आसिफ झकरिया एवं कई सदस्यों ने कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इसके पहले की तरह कोर्ट में लंबित मामलों की तर्ज पर सिर्फ कोर्ट का चक्कर लगाते रहे और मनपा का बकाया जस का तस बना रहा।
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