नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर-फेसबुक पर फेक न्यूज और भड़काऊ मैसेज रोकने की मांग वाली एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है। उन्हें ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा है, ताकि इस तरह की खबरों और मैसेज को रोका जा सके। बोगस (फर्जी) अकाउंट्स पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा। नोटिस में केंद्र सरकार से कहा है कि इन पाबंदियों को प्रस्तावित सोशल मीडिया रेगुलेशन में भी शामिल किया जाए। भाजपा नेता और वकील विनीत गोयनका की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने सुनवाई की।
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