पटना
आने वाले दिनों में बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिजली बिल ही जमा करना होगा। एक हजार या विनियामक आयोग की ओर से तय की गई जो भी राशि होगी, उससे अधिक बिजली बिल आने पर उपभोक्ताओं से नकदी नहीं लिया जाएगा। कंपनी के बिलिंग सॉफ्टवेयर पर ही जाकर ऑनलाइन जमा करना होगा। केंद्र सरकार ने इस बाबत बिहार सहित सभी राज्यों को निर्देश जारी किया है। ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने के लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रसिटी एक्ट-2003 में संशोधन किया है। संशोधन के बाद केंद्र की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि एक हजार से अधिक की राशि का मासिक बिल आने वाले उपभोक्ताओं से अनिवार्य तौर पर ऑनलाइन बिजली बिल ही लिया जाए। ऐसे उपभोक्ताओं से नकदी पैसा नहीं लिया जाए। वैसे केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि एक हजार या इससे कम-अधिक राशि विनियामक आयोग से तय कराएं।
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