नई दिल्ली
पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक याचिका दायर की गई है। वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर याचिका में न्यायालय से आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह राज्य में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (जीवन के अधिकार) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। निर्वाचन आयोग ने 26 फरवरी को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले चुनावों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी। पश्चिम बंगाल में जहां 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच आठ चरणों में चुननाव होंगे वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में छह अप्रैल को चुनाव होंगे। असम में तीन चरणों में चुनाव होने हैं। याचिका पर अगले कुछ दिनों में सुनवाई होने की उम्मीद है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान कथित तौर पर धार्मिक नारे लगाने को लेकर सीबीआई को मामला दर्ज करने का निर्देश दे। याचिका में कहा गया कि 'जय श्री राम और अन्य धार्मिक नारे लगाने से वैमनस्य फैल रहा है' यह भादंवि और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अपराध है। बंगाल चुनाव को आठ चरणों में कराए जाने वाले चुनाव आयोग के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी आपत्ति जता चुकी हैं।
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