पटना
बिहार में जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। चुनाव आयोग ने सभी छह पदों- मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए 129 चुनाव चिह्नों की घोषणा भी कर दी है। इसके अलावा चुनाव के लिए दिशा-निर्देश जारी हो चुके हैं। सभी पदों पर प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क का निर्धारण किया जा चुका है। राज्य सरकार ने 10 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है। ईवीएम खरीदने के लिए 122 करोड़ का फंड भी एलॉट किया गया है। वहीं कुछ जगहों पर दिशानिर्देशों की धज्जियां उड़ाने का भी मामला सामने आया है। चुनाव आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव के लिए मतदाता बूथ बनाए जाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। आयोग ने मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर, किसी धार्मिक स्थल में और थाना परिसर में बूथ नहीं बनाने के निर्देश दिए थे। हालांकि आयोग को शिकायत मिली है कि विभिन्न जिलों में ऐसे बूथ बनाए गए हैं, जो इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। आयोग ने इन शिकायतों को गंभीरत से लिया है और और संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और सह जिलाधिकारी को जांच करवाकर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
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