मुंबई
महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को बताया कि वह दादरा एवं नगर हवेली के कलेक्टर संदीप कुमार सिंह के खिलाफ नौ अप्रैल तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। सिंह पर सांसद मोहन डेलकर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, केंद्र शासित क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली के सांसद डेलकर ने इस साल फरवरी में मुंबई में आत्महत्या कर ली थी। उनके सुसाइड नोट में कई लोगों के नाम थे। दादरा एवं नगर हवेली के जिलाधिकारी संदीप कुमार सिंह ने सांसद मोहन डेलकर की कथित आत्महत्या के संबंध में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिताले की पीठ ने सरकार के वकील दीपक ठाकरे के बयान को स्वीकार कर लिया और सिंह की अपील पर सुनवाई नौ अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। सिंह के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने उच्च न्यायालय में कहा कि प्राथमिकी में, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी के रूप में सिंह का नाम दर्ज है जिसका कोई आधार नहीं है।
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