मुंबई
कोल्हापुर स्थित गोकुल दुग्ध संघ के चुनाव का रास्ता अदालत के आदेश के बाद अब खुल गया है। संघ का चुनाव रोकने के संबंध में सत्तारूढ़ दल द्वारा याचिका को मुंबई उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद गोकुल दुग्ध संघ कमेटी की चुनाव प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। गौरतलब हो कि गोकुल दुग्ध संघ की कमेटी पर काबिज सत्तारूढ़ ने अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि कोरोना संकट में राज्य सरकार के आदेश के अनुसार मतदान 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। लेकिन उच्च न्यायालय ने सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी और निर्देश दिया कि चुनाव प्रक्रिया पहले की तरह फिर से शुरू की जाए। अंतिम मतदाता सूची घोषित होने के बाद लोगों की निगाहें इस बात पर है कि आवेदन पत्र और मतदान की तारीखों की घोषणा कब की जाएगी।
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