मुंबई
ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च काउन्सिल (बीएआरसी) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) घोटाले के मुख्य सूत्रधार पार्थ दासगुप्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। उच्च न्यायालय ने उन्हें दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मंजूर की है लेकिन साथ ही उन पर पाबंदी लगाई है कि वे बिना अनुमति के मुंबई छोड़कर नहीं जा सकते।
गौरतलब हो कि मुंबई पुलिस द्वारा खुलासा किए गये टीआरपी घोटाले में बार्क के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस ने अपने आरोपपत्र में दासगुप्ता को टीआरपी घोटाले का मुख्य सूत्रधार बताया था। जिसके बाद इस मामले में जमानत पाने के लिए दासगुप्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत दी. उन्हें अनुमति के बिना मुंबई छोड़कर कहीं भी नहीं जाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दासगुप्ता को खुद का पासपोर्ट न्यायालय के पास जमा करने का आदेश दिया गया। छह महीनों तक दासगुप्ता को प्रत्येक महीने क्राइम ब्रांच जाकर हाजिरी लगाने का निर्देश भी दिया गया है।
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