मुंबई
कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना मरीजों की संख्या दिन रात बढ़ रही है। कोरोना की शुरुआत में पिछले साल मुंबई में जहां एक दिन में तीन हजार संक्रमित मरीज मिलना सर्वाधिक रहा, वहीं दूसरी लहर में यह रविवार को 11 हजार का आंकड़ा पार कर गया। कोरोना की दूसरी लहर में इस बार धारावी से कोरोना मरीजो की संख्या काफी कम सामने आ रही है जबकि दादर और माहिम जैसे पॉश एरिया मनपा के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है।
कोरोना की दूसरी लहर में मरीजो की संख्या रोजाना नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। जी-नार्थ वार्ड में आने वाले धारावी, दादर और माहिम परिसर में रोजाना मिल रहे मरीजों के आंकड़ों पर नजर डाले तो इस बार धारावी की जगह दादर माहिम इलाका परेशानी खड़ा कर रहा है। धारावी में रोजाना जहां कोरोना के 50 संक्रमित मिल रहे हैं, वहीं दादर और माहिम में 100 से अधिक मरीज सामने आ रहे है। दूसरी लहर में कोरोना रिहायसी इलाको में अधिक फैल रही है।
आज से सिर्फ आवश्यक सेवा की दुकानें खुलेंगी
कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करने के लिए मनपा पूरी तरह से तैयार है। मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने मुंबई के सभी चौबीस वार्ड अधिकारी को निर्देश दिया है कि मंगलवार से दिन में अतिआवश्यक सेवा की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को बंद कराने के इंतजाम किए जाएं। यह नियम मुंबई में 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। उसके बाद कोरोना की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। मनपा के इस नियम से एक बार फिर मुंबईकरों की परेशानी बढ़ने वाली है। चहल ने वार्ड अधिकारियों को वीकेंड लॉकडाउन कैसे लागू किया जाए इसकी भी तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। मनपा ने सभी वार्डों में दुकानों, मॉल व होटल, पार्लर व रेस्टोरेंट व्यवसायियों एवं दुकानदारों को सूचित कर दिया है कि सोमवार से दिन में भी दुकानें बंद रहेंगी। अतिआवश्यक सेवा की दुकानों जिसमें राशन की दुकान, मेडिकल व अन्य दुकानें शामिल हैं, वहीं खुली रहेंगी। लोग नियमों का कड़ाई से पालन करें।
अत्यावश्यक सेवा के लिए लेना होगा पास
लॉकडाउन को लेकर मुंबई पुलिस ने भी आदेश लागू किए हैं, जिसके तहत अत्यावश्यक सेवाओं के लिए गाड़ी चलाने के लिए अपने विभाग के एसीपी का परमिशन लेना अनिवार्य है,जिसके बाद ही अत्यावश्यक सेवा की गाड़ी सड़कों पर चल सकती है। इसके अलावा इस गाइडलाइन के तहत शुक्रवार को रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक पूर्णतः बाजार आदि बंद रहेंगे। सामान्य काम के लिए यात्रा करने पर भी पाबंदी रहेगी। सिर्फजरूरी कामों के लिए ही बाहर निकलना होगा। किसी भी प्रकार की मेडिकल या अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े काम से निकलने से पहले पासलेना अनिवार्य किया गया है। इसके बिना गर गाड़ियां दिखती हैं तो उसपर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज हो सकता है। अत्यावश्यक सेवा का पास लेने के लिए एसीपी को संपर्क करना होगा। वहां एक फॉर्म भरकर देना होगा, जिससे एक परमिशन लेटर उसे मिल जाएगा। इससे पहले लिया गया परमिशन का पात्र भी वैध माना जायेगा।
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